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Monday, December 16, 2019

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश- 3 महीने के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पदों को भरें

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार कोकेंद्र से कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरा जाए। साथ हीकेंद्र से दो सप्ताह के भीतर अपनी वेबसाइट पर केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के सदस्यों के नाम डालने के लिए भी कहा है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की याचिकाओं पर कहा कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के फैसले के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार ने सीआईसी और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य को आज से नियुक्ती करने का निर्देश देते हैं।

‘आरटीआई के कुछ दिशानिर्देश विकसित करने की जरूरत’

सुनवाई के दौरान सूचना के अधिकार के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठा। बेंच ने कहा- हम आरटीआई कानून के खिलाफ नहीं हैं। ऐसे लोग जो उस मुद्दे से नहीं जुड़े हों और आईटीआई फाइल करते हों, वे इसका इस्तेमाल अपराध और ब्लैकमेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसलिएकुछ प्रकार के दिशानिर्देशों को विकसित करनेकी जरूरत है।

‘निर्धारित समय में सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो’
बेंच आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इसमें शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों को एक निर्देश देने की मांग की गई थी। जो उन्हें निर्धारित समय के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्त नियुक्त करने के लिए कहे।



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सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को कहा था- पारदर्शिता बरतते हुए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति समय पर की जानी चाहिए।


source /national/news/supreme-court-on-right-to-information-act-rti-says-appoint-information-commissioners-in-cic-sics-in-3-months-126305305.html

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